विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का स्वैच्छानुदान दोगुना

विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान राशि को मंत्रि-परिषद ने एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ तथा विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान राशि को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी। बैठक में प्रदेश में दिव्यांगों के सामाजिक पुनर्वास तथा नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं/संस्थाओं को प्रोत्साहित करने एवं मान्यता देने के उद्देश्य से दिव्यांगता की चारों श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रत्येक श्रेणी में दो-दो लाख रूपये संस्थागत पुरस्कार तथा व्यक्तियों को प्रत्येक श्रेणी में एक-एक लाख रूपये व्यक्तिगत पुरस्कार प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया गया।